शादी का झांसा देकर 1.27 करोड़ की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

इरफान अंसारी उज्जैन। माधवनगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में जयपुर निवासी 36 वर्षीय मनीष पिता तीरथदास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने मार्च 2025 से महिला को शादी का भरोसा दिलाकर उससे अलग-अलग समय में करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपये प्राप्त किए। मार्च 2026 में आरोपी ने शादी से इनकार कर महिला को धमकी भी दी।फरियादिया की शिकायत पर माधवनगर थाने में अपराध के तहत धारा 351(3), 69 बीएनएस में मामला दर्ज किया गया था। लगातार तलाश के बाद पुलिस ने 13 अगस्त 2026 को आरोपी को गिरफ्तार किया।पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर नकदी, दो महंगे मोबाइल फोन और ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदा गया महंगा सामान बरामद कर जब्त किया गया।पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग-अलग जगह किराये के कमरों में रहता था और महिलाओं से संपर्क कर शादी का भरोसा दिलाकर रुपये प्राप्त करता था। मामले में आरोपी द्वारा अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह की ठगी किए जाने की जानकारी जुटाई जा रही है।कार्रवाई में थाना माधवनगर पुलिस एवं साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।*प्रेस नोट**जिला उज्जैन पुलिस**थाना माधवनगर उज्जैन**दिनांक – 20.08.2026**🔹शादी का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपये की ठगी के आरोपी को थाना माधवनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार – आरोपी द्वारा फरियादिया को शादी का झासा देकर की गयी ठगी,*।*🔹आरोपी के कब्जे से नगदी, दो महंगे मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से खरीदा गया महंगा सामान बरामद*।▪️जिला उज्जैन पुलिस द्वारा महिला संबंधी अपराधों एवं धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा अपराधों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पश्चिम श्री गुरुप्रसाद पाराशर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर श्रीमती दीपिका शिंदे के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना माधवनगर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर फरियादिया से लाखों रुपये प्राप्त करने एवं बाद में शादी से इनकार कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।*🔹घटना का विवरण*-दिनांक 13.05.2026 को फरियादिया निवासी उज्जैन द्वारा थाना माधवनगर पर आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि आरोपी मनीष पिता तीरथदास, उम्र 36 वर्ष, निवासी मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान द्वारा मार्च 2025 से फरियादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया गया। आरोपी द्वारा फरियादिया को लगातार शादी करने का विश्वास दिलाया गया तथा इसी विश्वास के आधार पर फरियादिया से अलग-अलग समय में करीब एक करोड़ 27 लाख रुपये प्राप्त किए गए। इसके पश्चात मार्च 2026 में आरोपी द्वारा फरियादिया से शादी करने से मना कर दिया गया। फरियादिया द्वारा जब आरोपी से शादी करने के संबंध में बात की गई तो आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर पुलिस द्वारा आरोपी मनीष के विरुद्ध अपराध क्रमांक 207/2026, धारा 351(3), 69 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।*🔹पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई*-प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना माधवनगर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश हेतु लगातार प्रयास किए गए। विवेचना के दौरान आरोपी के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी तलाश की गई।लगातार किए गए पुलिस प्रयासों के बाद दिनांक 13.08.2026 को आरोपी मनीष पिता तीरथदास, उम्र 36 वर्ष, निवासी मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी निरीक्षक गजेन्द्र पचौरिया, उनि. अंजली राजपूत, उनि. प्रतीक यादव (सायबर सेल), प्रआर प्रेम सबरवाल (सायबर सेल), प्रआर अविनाश, प्रआर समर्थ, प्रआर रवि शर्मा, प्रआर 163 नरेन्द्र जाबरिया, आर. श्यामबरण एवं म.आर. आशा बर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।