Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
SJ News MP SJ News MP

आम जनता की खबर

SJ News MP SJ News MP

आम जनता की खबर

  • Home
  • Contact Us
  • My account
  • Privacy Policy
  • Terms And Conditions
  • Home
  • Contact Us
  • My account
  • Privacy Policy
  • Terms And Conditions
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
BhopalGuna

राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव बने वक्फ बोर्ड के सदस्य, मिली ऐतिहासिक उपलब्धि

By Mohan Sharma
July 6, 2026 2 Min Read
0


गुना। राघौगढ़ निवासी समाजसेवी अनिमेष भार्गव को वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। बफ्फ वोर्ड में पहली बार किसी गैर मुस्लिम को सदस्यता मिली है। यह नियुक्ति ऐतिहासिक मानी जा रही है।
इस उपलब्धि पर अनिमेष भार्गव के इष्ट मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने कहा कि यह गुना जिले और राघौगढ़ क्षेत्र के लिए गौरव की बात है ।
बधाई देने वालों में भार्गव ब्राह्मण समाज प्रदेशाध्यक्ष नर्वदा शंकर भार्गव, सनातन सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष आनंद भार्गव, सचिव नरेंद्र भार्गव, सहकोषाध्यक्ष सुनील शर्मा, मिडिया प्रभारी आनंद व्यास, घनश्याम भार्गव जिलाध्यक्ष भार्गव समाज, रामकुमार चौवे, प्रमोद भार्गव, विनोद पटेरिया, अनिल भार्गव, राजेश शर्मा, पी के भार्गव, आकाश भार्गव, अमित भार्गव, मोहनिश भार्गव आदि सामिल है ।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए संशोधित वक्फ अधिनियम-2025 के तहत नए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना जारी कर दी है।
नवगठित 10 सदस्यीय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल बनाए गए हैं। खास बात यह है कि पहली बार बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम (हिंदू) सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इनमें मनोज मालपानी (इंदौर) और अनिमेश भार्गव (राघौगढ़, गुना) का नाम शामिल है।
संशोधित कानून के तहत हुआ पहला गठन वर्ष 2025 में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद यह प्रावधान लागू किया गया कि प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसी प्रावधान के तहत मध्यप्रदेश ने सबसे पहले नए बोर्ड का गठन कर नई व्यवस्था लागू की है।
राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) की धारा 13(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार यह बोर्ड गठित किया है।

Author

Mohan Sharma

Follow Me
Other Articles
Previous

रोटरी नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर में 125रोगियों का हुआ नेत्र परीक्षण 35 मरीजों को मिलेगी नेत्र ज्योति

Next

SAFE CLICK-2026″ 2.0 अभियान के तहत कसरावद थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन के मार्गदर्शन में पैरामाउंट अकेडमी के छात्र-छात्राओं ने साइबर जागरूकता में निभाई सक्रिय भूमिका

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Agar-Malava
  • Alirajpur
  • Ashoknagar
  • Badvani
  • Bhopal
  • Burhanpur
  • Chhatrpur
  • Chhindvada
  • Devas
  • Dhar
  • Guna
  • Gwaliyar
  • Indore
  • Jhabua
  • Khandva
  • Khargoun
  • Madhypradesh
  • Maihar
  • Mandsour
  • Nimach
  • Rajgadh
  • Ratlam
  • Shivpuri
  • Ujjain
  • Umariya
  • Uncategorized

Footer Menu

  • Home
  • Contact Us
  • My account
  • Privacy Policy
  • Terms And Conditions
Copyright 2026 — SJ News MP. All rights reserved. SJ COMPUTER CENTER