कलेक्टर अर्पित वर्मा ने– तहसीलदारों-नायब तहसीलदार पर की कार्रवाई…. जनता की शिकायतें पड़ी भारी…

शिवपुरी। आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने सख्त कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लंबित प्रकरणों और निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन पर 5 मामलों में अधिकारियों पर आर्थिक दंड (शास्ति) अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जनता के कार्यों में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सीधे दंडित किया जा रहा है।
कार्रवाई के तहत नरवर तहसील के तहसीलदार विजय कुमार त्यागी पर एक आवेदन के निराकरण में 5 दिन की देरी के लिए 1250 रुपये की शास्ति लगाई गई है। वहीं रन्नौद तहसील के तहसीलदार शैलेन्द्र भार्गव पर तीन आवेदनों में विलंब के कारण कुल 3750 रुपये का दंड लगाया गया है। इसके अलावा खनियाधाना तहसील के ग्राम मुहारीकलां के नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य पर एक आवेदन के निराकरण में 9 दिन की देरी करने पर 2250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने दो टूक कहा है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।