उज्जैन मोहर्रम जुलूस में आगजनी का प्रदर्शन करने वाले 3 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई

उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान आगजनी का प्रदर्शन करने वाले तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की है।23 जून 2026 की रात बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान हुसैनी अखाड़ा, अड़ान मोहल्ला की ओर से क्रेन की मदद से एक पुरानी वेन को लटकाकर उसमें पटाखे लगाकर आगजनी का प्रदर्शन किया गया था। मामले में पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।पुलिस के अनुसार घटना में मुख्य रूप से शामिल शोएब पिता गन्नु (33), जाहिद उर्फ जावेद पिता भुरू (27) और तफ्सील उर्फ तस्लीम पिता नाहरू (21), तीनों निवासी अड़ान मोहल्ला, बड़नगर के खिलाफ रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित की गई।प्रकरण के परीक्षण के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उज्जैन ने तीनों आरोपियों को 3 माह के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने के आदेश दिए। आदेश के पालन में तीनों को केंद्रीय जेल भैरवगढ़, उज्जैन भेज दिया गया है। गृह विभाग द्वारा डिटेंशन आदेश की पुष्टि भी की गई है।यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह एवं एसडीओपी बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी/डीएसपी कमलेश सिंगार और पुलिस टीम द्वारा की गई।SJ NEWS उज्जैनरिपोर्टर – इरफान अंसारी