बदलते बाजार में उपभोक्ता सावधान रहें: जागरूकता ही है सबसे बड़ा अधिकार — प्रदेश अध्यक्ष अरूण तिवारी

मिलावट, ऑनलाइन ठगी और भ्रामक विज्ञापनों से बचने की जरूरत*मध्यप्रदेश/ बुरहानपुर–वर्तमान समय में उपभोक्ता बाजार पहले से अधिक तेजी से बदल रहा है। डिजिटल खरीदारी, ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और नई सेवाओं के विस्तार के साथ जहां उपभोक्ताओं को सुविधा मिली है, वहीं दूसरी ओर ठगी, भ्रामक विज्ञापन, छिपे हुए शुल्क, नकली उत्पाद और खराब सेवाओं जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता और सतर्कता पहले से अधिक आवश्यक हो गई है। आज उपभोक्ता केवल बाजार में सामान खरीदने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसे सही जानकारी, गुणवत्ता, सुरक्षा और उचित सेवा पाने का पूरा अधिकार है। लेकिन कई बार आकर्षक ऑफर, ऑनलाइन डिस्काउंट, फर्जी रिव्यू और जल्दबाजी में खरीदारी के कारण उपभोक्ता नुकसान उठा लेते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ऑनलाइन बाजार में छिपे शुल्क, जबरन ऐड-ऑन और भ्रामक डिजिटल डिजाइन जैसी गतिविधियां उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। मिलावट और गुणवत्ता पर चिंताखाद्य पदार्थों, दवाइयों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता उपभोक्ताओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उपभोक्ताओं को हमेशा पैकिंग, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, गुणवत्ता चिन्ह और बिल की जांच करके ही खरीदारी करनी चाहिए।ऑनलाइन ठगी से बचना जरूरीडिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं।

उपभोक्ताओं को किसी भी अनजान लिंक, ओटीपी, बैंक जानकारी या फर्जी कॉल से सावधान रहना चाहिए। बिना पुष्टि किए ऑनलाइन भुगतान करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानीकई बार कंपनियां उत्पाद या सेवा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को अधिकार है कि वह शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग कर सके। *केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण* प्राधिकरण (CCPA) भी भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता हितों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करता है। उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सावधानियां:खरीदारी करते समय हमेशा पक्का बिल लें।ऑनलाइन ऑर्डर में कंपनी की विश्वसनीयता जांचें।बिना पढ़े किसी भी शर्त को स्वीकार न करें।खराब उत्पाद या सेवा मिलने पर शिकायत जरूर करें।अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी रखें।*राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन* माध्यम से उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1915 है और ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध है। उपभोक्ता अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में उपभोक्ता को जागरूक बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। बाजार में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत बाजार व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। प्रदेश अध्यक्ष अरूण तिवारी जी का संदेश:*”सावधान उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है — खरीदारी से पहले जांचें, समझें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।”*