बिना अनुमति जुलूस और तेज आवाज में डीजे बजाने पर महिदपुर पुलिस की कार्रवाई

SJ NEWS | उज्जैन बिना अनुमति जुलूस और तेज आवाज में डीजे बजाने पर महिदपुर पुलिस की कार्रवाई उज्जैन जिले के महिदपुर थाना पुलिस ने बिना शासकीय अनुमति जुलूस निकालने एवं निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने के मामले में वैधानिक कार्रवाई की है।पुलिस के अनुसार 24 जुलाई 2026 को सूचना मिली कि गंगावाड़ी मेला रोड से फकीर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ लोग डीजे वाहन (क्रमांक MP13GB2143) के साथ जुलूस निकालते हुए धुलेट तिराहा रोड की ओर जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने जुलूस आयोजक साबिर शाह से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं डीजे संचालक विनोद, निवासी रामलीला मैदान, महिदपुर भी डीजे संचालन की अनुमति नहीं दिखा पाया।पुलिस के अनुसार मौके पर डीजे अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा था, जिससे आसपास के लोगों की शांति एवं स्वास्थ्य प्रभावित होने की स्थिति बन रही थी। जुलूस में लगभग 600 पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे।थाना महिदपुर पुलिस ने आयोजक साबिर शाह, अन्य आयोजनकर्ताओं तथा डीजे संचालक विनोद के विरुद्ध अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(बी) एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।