वेश्यावृत्ति के आरोप में दो महिला और एक पुरुष को दंडित किया गया

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उषा इंगले ने बताया कि दिनांक 20 12 2022 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर थाना शिकारपुर के पुलिस अधिकारी सोहन सिंह चौहान एवं अन्य पुलिस कर्मचारी ने कश्मीरा टेक्सटाइल के पास वेश्या ग्रह चलाने और परिसर को वेश्या गृह के रूप में प्रयुक्त करने का प्रबंध करने पर आरोपीगण को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर एवं उनके पास से संदिग्ध वस्तुएं जप्त कर जप्ती पंचनामा और गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था इसके पश्चात आरोपीगंण के विरुद्ध थाना शिकारपुर में अपराध क्रमांक 656/ 2022 धारा 3,4,5 व 8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था एवं विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उषा इंगले द्वारा की गई इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगंण को जिसमे एक महिला आरोपी को धारा धारा 3,4,5 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत 3 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया दूसरी महिला आरोपी को धारा 4 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत 6 माह का साधारण कारावास व 500/- जुर्माना एक पुरुष आरोपी जमील को धारा 5 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत 3 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/-के अर्थ दंड से दंडित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी, जिला अभियोजन संचालनालय, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश